Rte Catchment Area: आरटीई कैचमेंट एरिया
* आरटीई एडमिशन 2025-26 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी बालक/ बालिका के अभिभावको को यह जानकारी रखना बहुत जरूरी है, की ऑनलाइन आवेदन करते समय आरटीई कैचमेंट एरिया के बारे में नहीं जानते है। जिसके कारण से वह अपने प्रवेश के लिए प्राइवेट स्कूलों का उचित समायोजन नहीं कर पाते हैं।
* यह समस्या इसलिए आती है कि ग्रामीण एरिया में या तो विद्यालय स्थित नहीं है या एक दो विद्यालय हैं। जिन से अभिभावक गण संतुष्ट नहीं है, तब अभिभावक के शहरी क्षेत्र के विद्यालय का चयन करता है कैचमेंट एरिया नियम के आधार पर सिर्फ 5 किलोमीटर वाले एरिया तक ही कोई निजी स्कूल बालक बालिकाओं को प्रवेश दे सकती है इससे अधिकतम दूरी के लिए प्रवेशित प्रवेश पोर्टल द्वारा ऑटोमेटिक निष्क्रिय किये जा सकते हैं।
* अगर किसी शहरी क्षेत्र वाले विद्यालय में शहरी क्षेत्र के बालक बालिकाओं के आवेदनों से आरटीई सीटें अधिक है, तो ग्रामीण एरिया जो की 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है से आए हुए ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार किया जा सकता है।
* कई बार ग्रामीण एरिया के अभिभावक शहरी क्षेत्र की स्कूलों का चुनाव कर लेते हैं और उनका वरीयता क्रम भी निर्धारित कर दिया जाता है जब वह विद्यालय में जाते हैं तो कैचमेंट एरिया के अंतर्गत उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया जा सकते हैं। मामला सीबीओ को पहुंचा दिया जाता है। जिसकी जानकारी नहीं रहती अभिभावक को नहीं रहती है, वे आवेदन ज्यों के त्यों रह जाते हैं।
* आवेदक को आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन में दिए गए Rte Catchment Area वाले पॉइंट को ध्यानपूर्वक
पढकर समझ लेना चाहिए ताकि आपका बालक/बालिका rte के लिए प्रवेश से वंचित न रहे। आपके द्वारा समय रहते विद्यालयों में परिवर्तन किया जा सकता है ।
* वरीयता क्रम निर्धारण होने के पश्चात कोई परिवर्तन संभव नहीं हो पायेगा।
* Rte Catchment Area को लेकर काफी समस्याए अभिभावक के पास आती है । नगरपालिका क्षेत्र वाले विद्यालयों में वे ही आवेदक आवेदन कर सकते है,जो कि उस नगरपालिका के किसी एक वार्ड के निवासी है।
* अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का दायरा किसी नगरपालिका / नगरपरिषद / नगर निगम से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है तो ऐसे आवेदन शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का चुनाव कर सकेंगे । अगर किसी विद्यालय में शहरी आवेदन कम आते है तो वे प्रवेश ले लिए योग्य होंगे, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो आपके आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
* राजस्थान राज्य केअधिनियन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे है, जिनकी दिनांक 25-03-25 से 07-04-2025 तक है। जानकारियों के द्वारा इसके लिये आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाये जाने की संभावना है । अत: आप निर्धारित तिथि तक आवेदन करे क्योंकि पहले आवेदन करने पर आपकों वरीयता क्रम कम -से कम प्राप्त हो सके ।